HomeCITYनगर निगम की कुर्की की कार्रवाई से ऐसे बचें

नगर निगम की कुर्की की कार्रवाई से ऐसे बचें

लखनऊ,संवाददाता । राजधानी के 163 भवन स्वामियों/अध्यासियों की चल अचल संपत्ति पर नगर निगम कुर्की की कार्रवाई करने जा रहा है । इन सभी पर हजारों रुपए का ग्रहकर बकाया है । इस संबंध में नगर आयुक्त अजय कुमार द्विवेदी ने बाकायदा अखबारों में इश्तिहार भी दिया है। इसमें कहा गया है कि अगर संबंधित भवन स्वामियों ने तय तारीख से पहले बकाया बिल नहीं जमा किया तो निगम अधिनियम 1959 के तहत कुर्की की कार्रवाई करेगा। नगर आयुक्त की ओर से जारी विज्ञापन में बकायेदारों का नाम और उन पर कितने रुपए का ग्रह कर बकाया है और जमा करने की अंतिम तारीख स्पष्ट रूप से दी गई है। 15 दिसंबर से 18 जनवरी के बीच अलग-अलग क्षेत्र के लोगों के लिए अलग-अलग तारीख निर्धारित की गई है । नगर आयुक्त की ओर से जारी इस विज्ञापन में कहा गया है कि नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 504, 506 के तहत गृह कर बकायेदारों को बिल एवं मांग नोटिस के नियमानुसार दी गई थी ,अब अधिनियम 1959 की धारा 507, 513 के तहत वारंट जारी करते हुए बकाए की धनराशि की वसूली हेतु चल अचल संपत्ति की कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। अन्यथा की स्थिति में नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 517 के अंतर्गत माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया जाएगा । हालांकि ऐसे लोगों को बचाए जाने का भी रास्ता साफ है ।
बताते चलें कि नगर आयुक्त ने जारी आदेश में बताया है कि जो भवन स्वामी /अध्यासी निर्धारित तिथि से पहले ₹500 प्रकाशन शुल्क और बकाए की राशि नगर निगम कार्यालय में जमा कर देंगे उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी।

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