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आजम खान, उनकी पत्नी और बेटे का शस्त्र लाइसेंस रद्द: दुरुपयोग की आशंका

लखनऊ,31 मई।रामपुर के डीएम कोर्ट ने समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान, उनकी पत्नी तजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम के शस्त्र लाइसेंस रद्द करने का आदेश जारी किया है। यह कार्रवाई लाइसेंस के दुरुपयोग की आशंका के आधार पर की गई है। अधिकारियों के अनुसार, जांच में पाया गया कि इन लाइसेंस का उपयोग नियमों के उल्लंघन में किया जा सकता था, जिसके चलते यह कदम उठाया गया।आजम खान और उनके परिवार पर पहले भी कई कानूनी कार्रवाइयां हो चुकी हैं, जिनमें जमीन हड़पने और अन्य आपराधिक मामलों के आरोप शामिल हैं। इस लाइसेंस रद्दीकरण को विपक्ष ने “राजनीतिक प्रतिशोध” करार दिया है, जबकि प्रशासन का कहना है कि यह कार्रवाई पूरी तरह कानूनी प्रक्रिया के तहत की गई है। इस फैसले के खिलाफ आजम खान के परिवार के पास अपील का विकल्प खुला है।

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