21 सितंबर से कक्षा 9 से 12 तक खुलने वाले स्कूलों पर रोक, राज्य सरकार की गाइडलाइन जारी
लखनऊ ,संवाददाता | कक्षा 9 से 12वीं तक के छात्रों के लिए स्कूल खोलने को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी गाइडलाइन के मद्देनजर नए एसओपी के अनुसार स्टूडेंट अपने शिक्षकों से मार्गदर्शन दे सकते हैं | लेकिन यह उनकी सुरक्षा पर निर्भर करता है ,यानी उन पर स्कूल जाने का कोई दबाव नहीं है | स्कूल आने के लिए पेरेंट्स की लिखित अनुमति जरूरी होगी | स्कूल प्रशासन की ओर से बायोमेट्रिक उपस्थिति के बजाय कॉन्टेक्ट लेस अटेंडेंस की वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी | इसके अलावा को 6 फिट के अंतर को दर्शाते हुए फर्श तैयार किया जा सकता है | जैसे लाइब्रेरी आदि में भी सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करना जरूरी होगा | स्कूल असेंबली / स्पोर्ट्स /वाहन /इवेंट में भीड़ भाड़ पर सख्ती से रोकलगाए जाने के आदेश दिए गए हैं | आपात स्थिति में संपर्क करने के लिए शिक्षकों, छात्रों ,कर्मचारियों को राज्य के हेल्पलाइन नंबर और स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों के नंबर आदि भी बोर्ड पर डिस्प्ले करने होगे | एयर कंडीशनिंग और वेंटिलेशन के सभी एयर कंडीशनिंग की सेटिंग 24 से 30 सीमा होनी चाहिये | इसके अलावा सापेक्षता 40 से 70% की सीमा में होनी चाहिए | क्लास रूम में ताजी हवा जरूरी है | स्कूल के जिम्नेज़ियम को भी स्वास्थ मंत्रालय की पूरी गाइडलाइन फॉलो करनी होगी |इसके अलावा स्विमिंग पूल कहीं भी नहीं खुलेंगे | यह पहले की तरह ही बन रहेगे | स्टूडेंट के लॉकर पहले की तरह इस्तेमाल होंगे लेकिन इसमें रेगुलर डिसइन्फेक्शन किया जाएगा |स्कूल में और क्लास रूम में सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन करना होगा | स्टूडेंट पहले की तरह एक पंक्ति में नहीं बैठ पाएंगे ,छात्रों के बीच नोटबुक, पेन, पेंसिल,और पानी की बोतल आदि जैसी वस्तुओं को साझा करने की अनुमति नहीं होनी चाहिए |
बताते चलें कि उत्तर प्रदेश में बढ़ते कोरोना वायरस की आशंकाओं के चलते माध्यमिक शिक्षा विभाग ने यह फैसला लिया है | केंद्र सरकार की अनलॉक – 4 की गाइड लाइन में कक्षा 9 से 12 तक के स्कूल को 21 सितंबर से खोलने की अनुमति मिली थी | लेकिन राज्य सरकार ने अपनी गाइडलाइन जारी की और स्कूलों को खोलने की अनुमति नहीं दी है |
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