नए यातायात नियमों के तहत अब दुगना वसूला जाएगा जुर्माना
लखनऊ,संवाददाता | उत्तर प्रदेश सरकार ने यातायात नियमों के उल्लंघन के लिए राज्य में नए यातायात नियम लागु कर दिए हैं | अब नए यातायात नियमों के तहत जुर्माना वसूला जाएगा | अब बिना हेलमेट के मोटरसाइकिल या बिना सीट बेल्ट के कार चलाने वालों पर दुगना जुर्माना लगाया जाएगा | मोटर वाहन अधिनियम के नवीनतम संशोधन के साथ ये नियम लागू किया गया है । यही नहीं गाड़ी चलाते समय मोबाइल पर बात करने वालों पर 1,000 रुपये (पहले अपराध के लिए) गाड़ी चलाते समय मोबाइल पर बात करने वालों पर 10,000 रुपये (दूसरी बार) के लिए ,बिना हेलमेट के गाड़ी चलाना 500 रुपये , पार्किंग नियम 500 रुपये (पहली बार), 1500 रुपये (दूसरी बार) ,बिना सीट बेल्ट के, 1000 रुपये ,बिना ड्राइविंग लाइसेंस , 5,000 रुपये ,गति सीमा नियम का उल्लंघन करने के लिए 4,000 रुपये , फायर ब्रिगेड या एम्बुलेंस को रास्ता नहीं देने पर 10,000 रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा | वाहन को अवैध रूप से संशोधित करने के बाद बेचने पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगेगा। ड्राइविंग लाइसेंस में गलत जानकारी देना पर 10,000 रु।का जुर्माना वसूला जाएगा | हालाँकि पहले यह राशि 2,500 रुपये थी।
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