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100 प्रतिशत अटेंडेंस के साथ तीन शिफ्टों में खुलेंगे कार्यालय , आठ जून से यूपी में खुलेंगे धार्मिक स्थल
लखनऊ.संवाददाता | अपर मुख्य सचिव ,गृह अवनीश कुमार अवस्थी की आज्ञा के बाद मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन राजेंद्र कुमार तिवारी ने आज दोपहर बाद लॉकडाउन के पांचवें चरण की नई गाइडलाइन जारी करते हुए प्रदेश को अनलॉक करने का एलान किया है उन्होंने इस सम्बन्ध में प्रमुख सचिव ,मुख्यमंत्री ,कृषि उत्पादन आयुक्त उत्तर प्रदेश ,पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश ,सभी अपर मुख्य सचिव /प्रमुख सचिव /सचिव ,उत्तर प्रदेश शासन ,प्रमुख सचिव ,चिकित्सा एव स्वास्थ को भेजकर उसे लागु करने को कहा है |आठ जून से कंटेनमेंट जोन को छोड़कर धार्मिक स्थलों , शॉपिंग-मॉल्स , होटल ,रेस्टोरेंट एव अन्य अतिथि -सत्कार सेवाएं खुल जाएंगी | सैलून की दुकानें भी कुछ शर्तों के साथ खोले जाने की आज्ञा दी गई है | बस और ऑटो में निर्धारित सीट के साथ उन्हें चलने की मंजूरी मिली है। हालांकि, इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के साथ मास्क पहनना भी अनिवार्य है।जबकि नई गाइड लाइन एक जून से प्रभावी होगी। दूसरे चरण में स्कूल, कॉलेज, कोचिंग, शैक्षणिक संस्थान, प्रशिक्षण संस्थान आदि ये जुलाई 2020 से खुलेंगे। इसके लिए भारत सरकार जब दिशानिर्देश जारी करेगी, तब राज्य सरकार आदेश जारी करेगी। अंतरराष्ट्रीय विमान सेवाएं, मेट्रो सेवाएं अगले आदेशों तक बंद रहेंगी | कंटेनमेंट जोन के लिए जो गतिविधियां भारत सरकार ने निर्धारित की हैं, सिर्फ उन्हीं गतिविधियों की कंटेनमेंट जोन में अनुमति होगी। स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग की गतिविधियां, डोर-टू-डोर सर्वे, आवश्यक वस्तुओं की व्यवस्था और सफाई की व्यवस्था की अनुमति होगी।
सरकारी कार्यालयों के लिए ये आदेश हैं कि अब 100 प्रतिशत अटेंडेंस होंगी। लेकिन तीन पालियों में कार्यालय खुलेंगे। पहली पाली सुबह 9 से 5 बजे की होगी, दूसरी पाली 10 से 6 बजे की होगी, तीसरी पाली 11 से 7 बजे की होगी। सरकार की तरफ से निर्देश दिया गया है कि सब्जी मंडी जो थोक की मंडी हैं, वो सुबह खुल जाएं। रिटेल का काम सुबह 6 से 9 बजे तक कर लें। लेकिन, फल सब्जी मंडी सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक 12 घंटे के लिए खोली जाएंगी। रोडवेज बसों को प्रदेश के अंदर चलने की अनुमति दी गई है, लेकिन बसों में हर यात्री के लिए फेस मास्क जरूरी होगा। यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग भी होगी। बसों को सैनिटाइज भी करना होगा।
क्या है ये कन्टेनमेंट
जहाँ शहरी क्षेत्र में सिंगल केस है वहां पर 250 मीटर के रेडियस अथवा पूरा मोहल्ला ,जो भी कम हो |एक से अधिक केस होने पर ,क्लस्टर की स्थिति में ,500 मीटर के रेडियस में कन्टेनमेंट जोन होगा तथा उसके उपरान्त 250 में बफर ज़ोन भी होगा |ऐसे बहुमंज़िला भवनों /टावरों वाली सोसाइटी में यदि एक ही फ्लोर एक या अधिक कैसे सक्रीय हों तो ऐसे टावर /बहुमंज़िला भवन को कन्टेनमेंट जोन घोषित किया जाएगा |यदि एक सोसाइटी में एक से अधिक टावरों में सक्रिय केस पाए जाते हैं तो ऐसे सोसाइटी से सम्बंधित टावरों तथा सार्वजनिक प्रयोग के स्थलों चाहे पार्क ,जिम ,तरण-ताल ,बैंकवेट-हाल आदि को भी कन्टेनमेंट ज़ोन में शामिल करते हुए तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाएगा जिससे संक्रमण का प्रसार अन्य व्यक्तियों में न होने पाए |
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