HomeINDIAलॉकडाउन के बीच खुलने वाली दुकानों के रहस्य से उठा पर्दा

लॉकडाउन के बीच खुलने वाली दुकानों के रहस्य से उठा पर्दा

लखनऊ ,संवाददाता | लॉकडाउन के बीच दुकानों को खोलने की अनुमति दिये जाने पर उपजी गलतफहमियों पर अंकुश लगाते हुए गृहमंत्रालय ने कहा कि शहरी इलाकों में मॉल और बाजार जहां एक साथ बहुत सारी दुकानें को खोलने की अनुमति नहीं दी गई है। केवल वही दुकाने खोली जा सकती है, जो बाजार से बाहर अलग-थलग हो, आबादी से सटे हुए या फिर आवासीय परिसर के भीतर स्थित हों। उनमें भी सिर्फ सामान बेचने वाले दुकानों को यह छूट दी गई है |
शहरी इलाकों में मॉल के साथ-साथ बाजार भी बंद रहेंगे। शहरों में हेयर कटिंग सैलून, स्पा और ब्यूटी पार्लर को खोलने की अनुमति नहीं होगी। शराब, सिगरेट और गुटका की बिक्री पर पाबंदी शहरी और ग्रामीण दोनों इलाकों में जारी रहेगी | रेड जोन या कंटेनमेंट इलाके में जरूरी सेवाओं के अलावा किसी तरह की कोई छूट नहीं दी गई है |
खुलने वाली दुकानों में सिर्फ 50 फीसदी स्टॉफ के साथ काम करना होगा जहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना होगा वहीँ मास्क लगाने जैसे दिशानिर्देशों का भी कड़ाई से पालन करना होगा।
वैसे ग्रामीण इलाकों में मॉल को छोड़कर सभी दुकानों को खोले जाने की बात गृह मंत्रालय ने कही है
हालाँकि गाँव में मॉल नहीं होते हैं इसलिए वहां बाजार पूरी तरह खुल जाएंगे। यहाँ रेंस्टोरेंट, सैलून और ब्यूटी पार्लर के खुलने पर भी कोई प्रतिबन्ध नहीं होगा | सरकार पहले ही ग्रामीण इलाकों में सभी तरह के उद्योग-धंधों को चलाने की अनुमति दे चुकी है। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था एक बार फिर से पूरी तरह से बहाल हो जाएगी , लेकिन मास्क लगाना और सोशल डिस्टेंसिंग के दिशानिर्देशों का पालन वहां भी ज़रूरी होगा |
गृहमंत्रालय की संयुक्त सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने कहा कि राज्य सरकारों को अपनी ओर से इनमें कोई अन्य छूट बढ़ाने का अधिकार होगा और उन्हें गृहमंत्रालय के दिशानिर्देशों को पूरी तरह पालन करना होगा। यदि राज्य सरकारें चाहे तो जमीनी हकीकत के आंकलन के आधार पर छूट को कम कर सकती हैं लेकिन बढ़ा नहीं सकती है।
सरकार की ओर से स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि ग्राम हो या शहर दोनों में शराब,सिगरेट जैसी कोई भी सामग्री न तो बेचीं जाएगी ओर न ही खरीदी जाएगी |

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