लखनऊ ,संवाददाता ।रेड जोन ,ऑरेंज जोन और ग्रीन जोनों का वर्गीकरण कोविड-19 के खतरे के आधार पर किया गया है। उस जिले को ग्रीन जोन माना जाएगा, जहां अब तक या फिर 21 दिनों के अंदर एक भी कोरोना पॉजिटिव मामला प्रकाश में नहीं आया हो। ऑरेंज जोन में वो जिले हैं जहां सीमित मात्रा में संक्रमण है या 14 दिन के भीतर कोई नया मामला सामने नहीं आया हो और रेड जो में वो जिले हैं जहां महामारी का प्रकोप ज्यादा है और हॉटस्पॉट हैं। पूरे देश में रेड जोन में 130 जिले, ऑरेंज जोन में 284 जिले और ग्रीन जोन में 319 जिले हैं। राष्ट्रीय राजधानी के सभी जिलों को रेड जोन में रखा गया है केंद्रीय गृह मंत्रालय ने शनिवार को स्पष्ट कर दिया है कि 4 मई के बाद लॉकडाउन में कहां क्या खुलेगा और कहाँ क्या बंद रहेगा । ऑरेंज जोन में बसों का संचालन पूरी तरह से बंद रहेगा और जिले के अंदर और दो जिलों के बीच भी बसों का संचालन नहीं होगा। लेकिन ऑरेंज जोन के साथ ही ग्रीन जोन में नाई की दुकान,सैलून के साथ ही ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के जरिए गैर जरूरी सामान की बिक्री की भी मंजूरी दी गई है।इसके अलावा कुछ शर्तो के साथ रेड जोन में शराब और तंबाकू की दुकानें भी खुलेंगी। गृह मंत्रालय ने शुक्रवार को लॉकडाउन दो हफ्ते के लिए बढ़ाते हुए इसे 17 मई तक कर दिया था।
ऑरेंज जोन में गृह मंत्रालय द्वारा अनुमति प्राप्त बसों के अलावा अंतर और अंतर-जिला बसों के चलने पर रोक रहेगी , जबकि टैक्सियों और कैब की अनुमति रहेगी लेकिन उसमें चालक को मिलाकर कुल दो सवारी ही बैठ सकेगी । केवल सीमित गतिविधियों के लिए एक जिले से दूसरे जिले में व्यक्तियों एवं वाहनों की आवाजाही की अनुमति होगी। ग्रीन जोन में देशभर में प्रतिबंधित की गई गतिविधियों को छोड़कर सभी गतिविधियों की अनुमति होगी। बस और बस डिपो के संचालन की अनुमति 50 प्रतिशत कर्मचारियों की क्षमता के साथ करना होगा। हालात के मुताबिक राज्य सरकारें इसमें बदलाव कर सकती हैं।
नाइ और सैलून की दुकानों के अलावा ई-कॉमर्स कंपनियां इन क्षेत्रों में गैर-अनिवार्य सामानों की बिक्री भी कर सकेंगी। नाई की दुकानें और सैलून को रेड जोन में खोलने की अनुमति नहीं दी गई है। रेड जोन में ई-कॉमर्स कंपनियों को केवल आवश्यक वस्तुओं को बेचने की अनुमति दी गई है। ग्रीन व ओरेंज में शराब की उन दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है जो अलग हटकर स्थित होगी और रेड जोन में ये दुकानें बाजार या मॉल में स्थित नहीं होनी चाहिए। शराब की दुकानों पर ग्राहकों को एक-दूसरे से कम से कम छह फुट की दूरी बनानी होगी और यह सुनिश्चित करना होगा कि दुकान पर एक बार में पांच से अधिक लोग मौजूद नहीं हो।