HomeDELHIराज्यसभा सदस्य संजय सिंह को लिमिट में रहने की सलाह

राज्यसभा सदस्य संजय सिंह को लिमिट में रहने की सलाह

लखनऊ, संवाददाता | सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक मामले की सुनवाई करते हुए आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सदस्य संजय सिंह को सलाह दी है कि वह लिमिट में रहा करें ,अगर लिमिट क्रास करेंगे तो उन पर मजबूरन एफआईआर दर्ज करानी पड़ेगी | सुप्रीम कोर्ट ने संजय सिंह की याचिका पर उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है | इससे पहले सिंह ने याचिका में अनुरोध किया था कि सरकार ने उनके खिलाफ कथित तौर पर नफरत फैलाने वाले भाषण के मामले में प्राथमिकी दर्ज करवाई है ,इन सभी प्राथमिक को रद्द कर दिया जाए | आप नेता संजय सिंह को कथित तौर पर नफरत फैलाने वाले भाषण के मामले में किसी तरह की कार्रवाई की सुरक्षा प्रदान नहीं की | यही नहीं कोर्ट ने कहा कि आपको ऐसे बयान नहीं देना चाहिए | अगर आप लिमिट पार करेंगे तो आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी |
उत्तर प्रदेश पुलिस को कथित तौर पर नफरत फैलाने वाले मामले में सांसद संजय सिंह के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए राज्यसभा के सभापति से मजदूरी लेने से रोका नहीं जा रहा है | बताते चलें कि आप नेता संजय सिंह 12 अगस्त 2020 को लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाया था कि राज्य सरकार एक विशेष जाति का ही स्पोर्ट कर रही है ,उसके बाद ही उनके विरुद्ध लखनऊ के हज़रतगंज थाने में भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं में एफआईआर दर्ज कराई गई थी | इसके बाद एमपी /एमएलए कोर्ट ने 4 सितंबर को समन जारी किया था | संजय सिंह ने इस मामले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी | इसके बाद एमपी/ एमएलए कोर्ट ने गत 2 फरवरी को संजय सिंह के खिलाफ अभद्र भाषा मामले में जस्टिस पीके राय ने मामले की सुनवाई 17 फरवरी तय की हुई है | संजय सिंह के वकील ने कोर्ट में सुनवाई के दौरान एमपी / एमएलए कोर्ट में अपनी व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट दिए जाने का भी अनुरोध किया था | हालांकि सरकारी वकील के तर्कों के बाद न्यायाधीश ने यह कहते हुए याचिका खारिज कर दी कि उन्हें इस मामले में अब तक जमानत नहीं मिली है |

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