HomeUTTAR PRADESHकोरोना महामारी के तीसरे दौर में जारी गाइड लाइन को ज़रूर पढ़ें

कोरोना महामारी के तीसरे दौर में जारी गाइड लाइन को ज़रूर पढ़ें

लखनऊ, संवाददाता। कोरोना महामारी के तीसरे खतरनाक दौर को देखते हुए केंद्र सरकार के दिशा निर्देश पर उत्तर प्रदेश सरकार ने भी निर्देश जारी कर दिया है । कोरोना से निपटने को लेकर कड़े निर्देश जारी किए गए हैं ,साथ ही कहा गया है कि अगर पालन नहीं किया गया तो मुकदमे से कोई नहीं बच सकता । सितंबर से लगातार मौसम में बदलाव और कोरोना वायरस की बढ़त को देखते हुए उत्तर प्रदेश की सरकार ने कई बड़े फैसले किए हैं ।अगर सभी मिलकर ध्यान नहीं देंगे तो निर्देशों का पालन नहीं हो सकेगा और ढिलाई बरतने पर लॉकडाउन दोबारा लगाने की नौबत आ सकती है। ये कहना है प्रदेश की योगी सरकार का ।

8 बिंदुओं पर मुख्य दिशा निर्देश जारी किए गए हैं ,जिनमें शादी समारोह के लिए गाइडलाइन जारी की गई है ।शादी में 100 लोग सीमित बैंड और डीजे पर रोक लगा दी गई है। मैरिज होम की क्षमता 100 तो 50 लोग ही शामिल होंगे । उल्लंघन पर दर्ज होगा मुकदमा ,खासकर शादी में बुजुर्ग बीमार को आमंत्रित नहीं किया जाएगा ।कोविड-19 की दिशा निर्देश का उल्लंघन करने पर धारा 144 और धारा 188 के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा । घर में शादी है तो जिला प्रशासन से कोई अनुमति नहीं लेनी होगी लेकिन संबंधित थाने में शादी समारोह की जानकारी देनी आवश्यक होगी।

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