लखनऊ (सवांददाता)। अब बैंको या पोस्ट ऑफिस में 10 वर्ष तक कि बेटी के लिए आप को खाता खोलने के लिए 1000 रूपए जमा नहीं करने पड़ेगे क्योकि सरकार ने सुकन्या समृद्धि योजना के तहत न्यूनतम सालाना जमा किए जाने रकम को घटाकर 250 रुपये कर दिया है। सरकार के इस फैसले से ज्यादा से ज्यादा लोग अपनी बेटियों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए बचत कर सकेंगे। सरकार ने सुकन्या समृद्धि खाता नियम-2016 में संशोधन कर दिया है| जानकारी के अनुसार इस मामले कि रुपरेखा वर्ष 2015 में ही तैयार हो गई थी।
इस स्कीम के तहत माता-पिता या कानूनी संरक्षक 10 वर्ष तक की बेटी के नाम से खाता खोल सकते हैं। यह खाता किसी भी पोस्ट ऑफिस शाखा या अधिकृत सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक में खुलवाया जा सकता है। हाल ही में हुए संशोधन के बाद न्यूनतम जमा 250 रुपये और एक साल में किया जाने वाला अधिकतम जमा राशि 1.5 लाख रुपये हो गई है। हालांकि किसी भी महीने या वित्त वर्ष के दौरान जमा कराने की संख्या पर कोई सीमा नहीं है। खाता खोलने के 21 वर्षों के बाद सारा पैसा खाताधारक को दे दिया जाएगा। अगर खाते को मैच्योरिटी के बाद बंद नहीं कराया जाता तो बकाया राशि पर निर्धारित दर से ब्याज मिलता रहेगा। पीपीएफ एवं अन्य छोटी बचत योजनाओं की तरह इस स्कीम की ब्याज दर भी तिमाही आधार पर तय होती है। जुलाई-सितंबर तिमाही के लिए इस स्कीम की ब्याज दर 8.1 फीसद तय की गई है। सरकार के नोटिफिकेशन के अनुसार सुकन्या समृद्धि योजना के तहत किसी भी पोस्ट ऑफिस और सरकारी बैंक में खाता खुलवाया जा सकता है। खास बात है कि खाते में जो रकम जमा की जा रही है या फिर जितनी रकम उसमें जमा हुई है उस पर आय कर नहीं लगेगा। खाते में न्यूनतम 250 तो अधिकतम 1.5 लाख जमा हो सकेंगे। रकम जमा कराने की कोई सीमा नहीं है। ये खाते खुलने की तिथि से 21 साल तक वैध रहेंगे।