उत्तर प्रदेश में शादी समारोहों पर अच्छी खबर
लखनऊ, संवाददाता | मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में शादी समारोहों की अनुमति और मेहमानों की संख्या को लेकर पूर्णरूप से स्पष्ट कर दिया है कि विवाह या किसी भी सामूहिक समारोह के लिए अब किसी को भी पुलिस या प्रशासन की अनुमति की कोई आवश्यकता नहीं होगी | प्रदेश में कहीं से भी पुलिस के माध्यम से किसी भी प्रकार के दुर्व्यवहार अनावश्यक किसी भी समारोह को रोकने की शिकायत आई या उनका उत्पीड़न हुआ तो पुलिस महकमे पर सख़्त कार्रवाई की जाएगी | साथ ही इस प्रकार के किसी भी मामले में अधिकारियों की भी जवाबदेही ज़रूरी होगी |
मुख्यमंत्री ने कहा कि लोग सिर्फ सूचित कर दे और कोरोना के प्रोटोकाल और गाइडलाइन के सभी निर्देशों का पालन करते हुए विवाह समारोह का आयोजन कर सकते हैं | साथ ही मुख्यमंत्री ने समारोह के लिए निर्धारित लोगों की संख्या पर भी स्थिति सामने रखते हुए कहा कि किसी भी प्रकार का शोर शराबा जैसे कि बैंड बाजा या अन्य कर्मचारी लोगों की निर्धारित संख्या में शामिल नहीं होंगे |
साथ सीएम योगी ने पुलिस महकमे को आदेश दिया है कि लोगों को जागरूक करें, गाइडलाइन का पालन करने के लिए प्रोत्साहित करें | उन्होंने कहा कि यदि किसी अधिकारी या पुलिस ने बैंड बजाने या डीजे बजाने से रोकने की कोशिश की तो उस पर कठोर कार्यवाही की जाएगी |
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