लखनऊ,संवाददाता। भाजपा विधायक कृष्णानंद राय हत्याकांड मामले में गाजीपुर के मोहम्मदाबाद थाने में अफजाल अंसारी पर गैंगस्टर एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया था। विशेष अदालत ने दोषी करार देते हुए चार साल कैद और जुर्माने की सजा सुनाई थी। इस आदेश के खिलाफ अफजाल अंसारी नेअपील दाखिल की थी। हाईकोर्ट ने जमानत तो मंजूर कर ली थी लेकिन सजा पर रोक नहीं लगाई थी । इससे अफ़ज़ाल की संसद से सदस्यता समाप्त कर दी गई थी। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने सजा पर रोक लगाते हुए अपील पर जल्द सुनवाई का आदेश दिया था।
लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद तकनीकि कारणों से गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी की सुनवाई स्थगित कर दी गई । ऐसे समय पर सुनवाई स्थगित हुई है जब सर पर चुनाव हैं और उनको समाजवादी पार्टी की ओर से लोकसभा का चुनाव लड़ना है ।
अफजाल अंसारी मामले की सुनवाई अब 13 मई को होगी। सुनवाई न हो पाने के कारण अब अफजाल के लोकसभा चुनाव लड़ने पर असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट में बृहस्पतिवार को गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी को गैंगस्टर एक्ट में मिली सजा के खिलाफ दाखिल अपील पर सुनवाई नहीं हो सकी थी । न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह को बताया गया कि अफजाल अंसारी को मिली सजा बढ़ाने के लिए राज्य सरकार ने भी अपील दाखिल की है। इस पर कोर्ट ने दोनों अपील एक साथ शुक्रवार (3 मई 2024) को सुनवाई के लिए पेश करने का निर्देश दिया था।