लखनऊ, 14 मई । कांग्रेस नेता राहुल गांधी की नागरिकता को चुनौती देने वाली एक नई याचिका को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने खारिज कर दिया है। यह फैसला 14 मई 2025 को जस्टिस अत्तू आर मसूदी और जस्टिस अजय कुमार श्रीवास्तव की खंडपीठ ने सुनाया। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को पुनर्विचार याचिका दाखिल करने की अनुमति दी है।याचिका में दावा किया गया था कि राहुल गांधी के पास दूसरी नागरिकता या पासपोर्ट है, जिसके आधार पर उनकी भारतीय नागरिकता रद्द की जानी चाहिए। हालांकि, कोर्ट ने इस दावे के समर्थन में ठोस सबूत न होने की बात कही। खंडपीठ ने टिप्पणी की, “याचिकाकर्ता को अपने दावों को साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत पेश करने होंगे। बिना सबूत के ऐसी याचिका स्वीकार नहीं की जा सकती।”इससे पहले 8 मई को भी राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर एक याचिका दाखिल की गई थी, जिसमें उनकी विदेश यात्रा पर रोक लगाने की मांग की गई थी। उस याचिका को भी कोर्ट ने खारिज कर दिया था।कांग्रेस प्रवक्ता ने इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा, “यह याचिका राजनीति से प्रेरित थी। राहुल गांधी की नागरिकता पर बार-बार सवाल उठाना विपक्ष की हताशा को दर्शाता है।” वहीं, याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि वे कोर्ट के निर्देशानुसार पुनर्विचार याचिका दाखिल करेंगे।यह मामला लखनऊ में राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बना हुआ है। सोशल मीडिया पर भी इस फैसले को लेकर बहस छिड़ी है। कुछ लोग इसे न्याय की जीत बता रहे हैं, तो कुछ इसे राजनीतिक दबाव का नतीजा मान रहे हैं। कोर्ट का यह फैसला राहुल गांधी के लिए राहत की बात है, लेकिन मामले का पूरी तरह से निपटारा अभी बाकी है।



