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मॉब लिंचिंग में मारे गए दलित हरिओम की पत्नी ने सीएम योगी से की मुलाकात,सरकार ने दी 14 लाख की सहायता

लखनऊ, 12 अक्टूबर । रायबरेली के ऊंचाहार थाना क्षेत्र में 2 अक्टूबर को चोर समझकर भीड़ द्वारा पीट-पीटकर हत्या कर दिए गए दलित युवक हरिओम वाल्मीकि के परिवार को उत्तर प्रदेश सरकार ने न्याय, सुरक्षा और आर्थिक सहायता का पूरा भरोसा दिलाया है। शनिवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लखनऊ में मुलाकात के बाद हरिओम की पत्नी संगीता बाल्मीकि ने कहा, “बाबा (योगी) ही दलितों की रक्षा कर सकते हैं। सरकार की कार्रवाई से हम पूरी तरह संतुष्ट हैं और न्याय मिलने का विश्वास है।”
मुलाकात ऊंचाहार विधायक डॉ. मनोज कुमार पांडेय के साथ हुई, जिसमें संगीता ने अपने पिता छोटे लाल और बेटी अनन्या को साथ लिया। सीएम ने परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि दलितों, वंचितों और शोषितों की सुरक्षा राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। घटना के 24 घंटे के अंदर 12 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, और दोषियों को कड़ी सजा सुनिश्चित की जाएगी।
शनिवार दोपहर समाज कल्याण मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) असीम अरुण और खादी ग्रामोद्योग मंत्री राकेश सचान ने पीड़ित परिवार के नई बस्ती स्थित घर पहुंचकर 14 लाख रुपये की आर्थिक सहायता का चेक सौंपा। इसमें पत्नी पिंकी (संगीता) और पिता गंगादीन (छोटे लाल) को 6.92-6.92 लाख, जबकि बेटी अनन्या को 2500 रुपये मासिक पेंशन दी गई। मंत्रियों ने परिवार को ढांढस बांधा और कहा कि सरकार हर स्तर पर सहायता देगी।
घटना की पूरी कथा: फतेहपुर जिले के मूल निवासी 35 वर्षीय हरिओम 2 अक्टूबर की रात ऊंचाहार के जमुनापुर गांव में घूमते पाए गए। ग्रामीणों ने उन्हें चोर समझ लिया और दो बार पीटाई की। पहली बार पुलिस ने बचाया, लेकिन परिवार के अनुसार पुलिस का रवैया उदासीन रहा। सुबह 10 बजे हरिओम की मौत हो गई। पोस्टमॉर्टम में पिटाई से चोटें साबित हुईं। परिवार में पत्नी, दो बच्चे और बुजुर्ग माता-पिता हैं।
संगीता ने बताया कि सीएम ने उन्हें नौकरी, आवास और सुरक्षा का आश्वासन दिया। हत्याकांड की गंभीरता को देखते हुए पत्नी-बेटी के घर पर एक दरोगा, सिपाही और महिला सिपाही 24 घंटे तैनात हैं। आने-जाने वालों पर निगरानी रखी जा रही है। विपक्षी नेता अखिलेश यादव ने इसे दलित अत्याचार का प्रतीक बताते हुए सरकार को घेरा, लेकिन परिवार ने कार्रवाई की सराहना की। पुलिस ने एसआईटी गठित कर जांच तेज की है, और दोषियों को एससी-एसटी एक्ट के तहत सजा दिलाई जाएगी।

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