69000 शिक्षक भर्ती प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका ख़ारिज
लखनऊ,संवाददाता | उत्तर प्रदेश में 69000 शिक्षकों की भर्ती के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने भर्ती से जुड़े विवादित प्रश्नों को जांचने के लिए यूजीसी को भेजने का आदेश दिया था | इसके बाद हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने सिंगल बेंच के फैसले पर रोक लगा दी थी | याचियों ने हाईकोर्ट की हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच के फैसले को शीर्ष अदालत में चुनौती दी थी | जहाँ आज योगी सरकार को बड़ी राहत मिली है | सुप्रीम कोर्ट ने आज (बुधवार) को परीक्षा में गलत प्रश्नों के विवाद से जुड़ी याचिका खारिज करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता चाहें तो हाईकोर्ट जा सकते हैं |
इस याचिका में इलाहाबाद हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच के उस फैसले को चुनौती दी गई थी जिसमें गलत प्रश्नों को यूजीसी पैनल के समक्ष भेजे जाने पर रोक लगा दी गई थी |
69000 शिक्षक भर्ती प्रकरण दरअस्ल 3 विवादों से घिरा हुआ है जिनमे कटऑफ के खिलाफ शिक्षामित्रों की ओर से की गई याचिका,परीक्षा में पास कराने को लेकर फर्जीवाड़ा ,प्रश्नों के उत्तर पर अभ्यर्थियों की आपत्ति मुख्य बिंदु हैं | हालाँकि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के विरुद दायर याचिका को ख़ारिज किया है न कि कोई नया आदेश पारित किया है |
बताते चलें कि इलाहाबाद की हाईकोर्ट डिवीजन बेंच ने इस प्रकरण पर 12 जून को सिंगल बेंच के आदेश पर रोक लगा दी थी | इस आदेश के बाद यूपी सरकार को सुप्रीम कोर्ट के 9 जून के आदेश से करीब 37 हजार पदों पर लगी रोक के अलावा शेष बचे पदों पर भर्ती प्रकिया आगे बढ़ाने की मंजूरी मिल गई थी | 12 जून को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने सरकार की तीन स्पेशल अपील पर आदेश सुनाते हुए एकल पीठ के 3 जून के आदेश को स्टे कर दिया था | इसलिए उत्तर प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट के 9 जून के आदेश से करीब 37 हजार पदों पर लगी रोक के अतिरिक्त बचे पदों पर भर्ती प्रकिया को आगे बढ़ाने के लिए आज़ाद है |
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