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सरकारें परीक्षाएं कराने में समर्थ नहीं है तो लें यूजीसी से सलाह : सर्वोच्च न्यायालय
कॉलेज परीक्षाओं पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला
लखनऊ ,संवाददाता | सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना महामारी के बीच के कॉलेज की अंतिम वर्ष की परीक्षाएं करवाने के खिलाफ दायर अर्जी पर फैसला देते हुए कहा है कि यूजीसी की 6 जुलाई की गाइडलाइन सही है इसलिए छात्रों को राहत देने का कोई औचित्य नहीं बनता है |कोर्ट ने कहा कि, राज्य को परीक्षा रद्द करने का अधिकार है, लेकिन क्षात्र बिना परीक्षा पास नहीं होंगे।
जस्टिस अशोक भूषण, आर सुभाष रेड्डी और एमआर शाह की बेंच ने फैसला सुनाते हुए कहा कि ये छात्रों के भविष्य का मामला है और इसके साथ ही देश में हायर एजूकेशन के स्टैंडर्ड को भी बनाए रखना जिम्मेदारी है।
हालांकि कोर्ट ने राज्यों को थोड़ी राहत देते हुए कहा है कि अगर उन्हें लगता है कि महामारी को देखते हुए वे परीक्षाएं कराने में समर्थ नहीं है तो उन्हें यूजीसी से सलाह लेनी होगी। कोर्ट ने कहा कि राज्य आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत परीक्षाओं पर फैसला ले सकते हैं, लेकिन छात्रों के भविष्य को देखते हुए यूजीसी से सलाह लेनी होगी |
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