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विद्युत उपभोक्ताओं की सिक्योरिटी मनी पर अब यूपी सरकार देगी ब्याज

लखनऊ,संवाददाता। उत्तर प्रदेश के 60 लाख विद्युत उपभोक्ताओं द्वारा जमा किए गए सिक्योरिटी मनी पर अब यूपी सरकार को ब्याज देना पड़ेगा । 6 पहले राज्य के करीब 60 लाख विद्युत उपभोक्ताओं द्वारा जो सिक्योरिटी मनी जमा की गई थी वह बिलिंग सिस्टम में ज़ीरोदिख रही थी । इससे उपभोक्ताओं को सिक्योरिटी राशि पर नियमानुसार मिलने वाला ब्याज नहीं मिल रहा था।
उपभोक्ता परिषद ने इस मामले में नियामक आयोग में प्रत्यावेदन दिया था । उत्तर प्रदेश विद्युत उपभोक्ता परिषद की आपत्ति के बाद बिजली कंपनियों ने उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग में अपना जवाब दाखिल किया।जिसके बाद से सिक्योरिटी मनी मिलने का रास्ता साफ हो गया है।

60 लाख उपभोक्ताओं का है मामला

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने 60 लाख उपभोक्ताओं के जमा सिक्योरिटी पर ब्याज नहीं दिए जाने का मामला उठाया था। बयाज न दिए जाने को विद्युत अधिनियम 2003 व विद्युत वितरण संहिता 2005 के प्रावधानों का उल्लंघन मानते हुए बिजली कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई थी। इस आधार पर नियामक आयोग ने बिजली कंपनियों से जवाब मांगा था। बिजली कंपनियों ने नियामक आयोग में जवाब दाखिल करते हुए इसे अपनी गलती मान ली थी।

बैंक दर पर ब्याज मिलने का प्रावधान

विद्युत अधिनियम 2003 के तहत सभी विद्युत उपभोक्ताओं को उनकी जमा सिक्योरिटी पर 1 अप्रैल को बैंक दर पर हर वर्ष ब्याज मिलने का प्रावधान है।

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