जानिये क्या इलाहाबाद हाईकोर्ट का नाम बदलकर प्रयागराज होगा ?
लखनऊ,संवाददाता | इलाहाबाद हाईकोर्ट का नाम बदलकर प्रयागराज हाई कोर्ट करने की मांग वाली जनहित याचिका को खारिज करते हुए हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने टिप्पणी करते हुए कहा कि ये जनहित याचिका पब्लिक सिटी के लिए की गई है | न्यायालय ने यह भी कहा कि हम याची पर जुर्माना लगाने से खुद को रोक रहे हैं ,क्योंकि याची इस न्यायालय का एक कार्यरत अधिवक्ता है |
यह आदेश न्यायमूर्ति पंकज कुमार और न्यायमूर्ति डीके सिंह ने अधिवक्ता अशोक पांडे की याचिका पर पारित किया है | याचिका में कहा गया था कि 16 अक्टूबर 2018 को जिले का नाम बदल कर प्रागराज कर गया दिया है | इलाहाबाद हाई कोर्ट न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि संवैधानिक व्यवस्था के तहत हाई कोर्ट का नाम विधायिका के अधिकार क्षेत्र का विषय है |
बताते चलें कि वर्ष 2017 में यूपी की सत्ता संभालने के बाद योगी सरकार ने 13 अक्टूबर को इलाहाबाद में आयोजित कुंभ मार्गदर्शक मंडल की बैठक में इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज करने का ऐलान किया था |
Post Views: 903